Published on Jan 02, 2026
झारखंड सरकार द्वारा असंगठित और निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सहायता और विभिन्न कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड श्रमाधान कार्ड (Labour Card) जारी किया जाता है। यह कार्ड श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का एक आधिकारिक पहचान दस्तावेज़ है, जिससे लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके।
उद्देश्य: राज्य के श्रमिक परिवारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित न रहना।
झारखंड श्रमाधान कार्ड (Jharkhand Labour Card) राज्य के श्रम विभाग से पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाने वाला एक पहचान पत्र है। इसके माध्यम से श्रमिक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र माने जाते हैं और उन्हें योजना-वार लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है।
राज्य स्तर पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, कौशल/उपकरण सहायता, शिक्षा सहयोग और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाता है।
1️⃣ पंजीकृत श्रमिक की आधिकारिक पहचान
सरकारी योजनाओं में आवेदन के लिए मान्य पहचान।
2️⃣ रोजगार एवं कौशल सहयोग
योजना के अंतर्गत कार्य आवंटन/कौशल सहायता की व्यवस्था।
3️⃣ शिक्षा से जुड़े लाभ
पात्रता एवं शर्तों के अनुसार बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता।
4️⃣ सामाजिक सुरक्षा कवरेज
दुर्घटना/चिकित्सा/पेंशन जैसी सहायता (योजना-वार)।
5️⃣ उपकरण व आजीविका समर्थन
कार्य-संबंधी उपकरण/साइकिल/आजीविका सहायता (अधिसूचना के अनुसार)।
नोट: राशि, अवधि और लाभ सरकारी अधिसूचना पर निर्भर करते हैं।
श्रमाधान कार्ड के लिए सामान्यतः निम्न शर्तें लागू होती हैं:
आयु 18 से 60 वर्ष के बीच
झारखंड का निवासी
अपने जिला कार्यालय/बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक
सरकारी नौकरी/नियमित करदाता परिवार का सदस्य न हो (योजना-विशेष शर्तें लागू)
असंगठित/निर्माण श्रेणी का श्रमिक
पंजीकरण के बाद श्रमिकों को निम्न प्रकार के लाभ मिल सकते हैं:
पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता
महिला लाभार्थियों के लिए मातृत्व/विशेष सहायता
वरिष्ठ आयु में पेंशन/सहायता (योगदान/शर्तों के अनुसार)
दुर्घटना एवं मृत्यु सहायता
बच्चों की शिक्षा सहायता/छात्रवृत्ति
कौशल विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समर्थन
आवास/चिकित्सा/अंतिम संस्कार सहायता (योजना-वार)
सुरक्षा उपकरण/कार्य उपकरण पर सब्सिडी
आवेदन के समय सामान्यतः ये दस्तावेज़ मांगे जाते हैं:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
परिवार के सदस्य का आधार (जहाँ लागू)
बैंक खाता विवरण/पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक)
सलाह: जिला कार्यालय द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज़ साथ रखें।
नीचे झारखंड श्रमाधान कार्ड के अंतर्गत संचालित सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत, स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी दी गई है। यह जानकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर आधारित है ।
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य से संबंधित आवश्यक औजार उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें।
पात्रता एवं शर्तें:
निबंधित निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक जैसे राज मिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कुली आदि इस योजना के पात्र हैं।
लाभुक द्वारा पहले किसी भी ट्रेड का औजार किट प्राप्त नहीं किया गया हो।
निबंधन की तिथि से तीन माह पूर्ण होने के बाद योजना का लाभ देय होगा।
यह योजना श्रमिकों, विशेषकर महिला लाभुकों की दैनिक आवाजाही को आसान बनाने के लिए लागू की गई है।
पात्रता एवं शर्तें:
महिला लाभुक ने सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।
लाभुक कम से कम एक वर्ष से बोर्ड का सदस्य हो और अगले वर्ष का अंशदान जमा किया गया हो।
किसी अन्य सरकारी योजना से साइकिल प्राप्त न की गई हो।
इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के सभी निबंधित निर्माण कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
योजनान्तर्गत देय लाभ:
दुर्घटना में मृत्यु होने पर – ₹5,00,000 का अनुदान
दुर्घटना में पूर्ण अपंगता – ₹3,00,000 का अनुदान
दुर्घटना में आंशिक अपंगता – ₹2,00,000 का अनुदान
सामान्य मृत्यु की स्थिति में – ₹1,00,000 का अनुदान
यह योजना पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जाती है।
मुख्य बिंदु:
अधिकतम दो मेधावी संतानों के लिए लाभ देय।
कक्षा 1 से 5 को छोड़कर, किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 45% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना आवश्यक।
छात्रवृत्ति राशि (कक्षावार):
कक्षा 1 से 8 तक – ₹5,000
कक्षा 9 से 12 / इंटरमीडिएट – ₹10,000
स्नातक / स्नातकोत्तर (डिप्लोमा सहित, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल को छोड़कर) – ₹20,000
इंजीनियरिंग एवं मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम – ₹50,000
यह योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित निबंधित श्रमिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु है।
योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख रोग:
कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, स्पाइनल सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, रेटिनल रोग, एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर आदि।
महत्वपूर्ण शर्तें:
जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद ही लाभ देय।
एक बीमारी के लिए केवल एक बार लाभ।
रोगों की सूची, अधिकतम व्यय सीमा एवं सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार मान्य।
ऐसे निबंधित श्रमिक जो 5 या उससे अधिक कार्यदिवस अस्पताल में भर्ती रहे हों।
अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर पर सहायता।
अधिकतम 40 कार्यदिवसों के समतुल्य भुगतान।
निबंधित महिला लाभुक की प्रथम दो प्रसुतियों के लिए योजना का लाभ।
निबंधित लाभुक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु ₹10,000 की सहायता राशि।
लगातार तीन वर्षों तक अंशदान करने पर।
दो संतानों या महिला सदस्य के विवाह हेतु सहायता।
सहायता राशि योजना के अनुसार ₹30,000 / ₹15,000।
बोर्ड में 30 वर्षों तक अंशदान किया हो।
60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन।
पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा, दुर्घटना आदि कारणों से स्थायी रूप से अशक्त निबंधित लाभुक।
₹1,000 प्रतिमाह निःशक्तता पेंशन।
₹10,000 की एकमुश्त अनुग्रह राशि।
पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन राशि का 50% या अधिकतम ₹500।
लाभुक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित पेंशन।
पात्र निबंधित श्रमिकों को ₹1,000 की सहायता राशि DBT के माध्यम से।
इस राशि से ब्रांडेड हेलमेट एवं सेफ्टी जूते क्रय करने होंगे।
राशि प्राप्ति के 3 माह के भीतर सामग्री क्रय कर रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य।
| कार्य | लिंक |
|---|---|
| गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (GSCC) – झारखंड | यहाँ क्लिक करें |
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| अबुआ आवास योजना झारखंड – गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर | यहाँ क्लिक करें |
| झारखंड मंईयां सम्मान योजना – महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक पोर्टल | यहाँ क्लिक करें |
प्रश्न 1. झारखंड श्रमाधान (Labour Card) कार्ड क्या है?
उत्तर: झारखंड श्रमाधान कार्ड राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों को दिया जाने वाला पहचान पत्र है, जिससे वे विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 2. श्रमाधान कार्ड (Labour Card) किन श्रमिकों को मिलता है?
उत्तर: झारखंड राज्य के वे श्रमिक जो निर्माण या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और श्रम विभाग/बोर्ड में निबंधित हैं, श्रमाधान कार्ड के पात्र होते हैं।
प्रश्न 3. श्रमाधान कार्ड से कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है?
उत्तर: औजार सहायता, साइकिल सहायता, छात्रवृत्ति योजना, चिकित्सा सहायता, मातृत्व प्रसुविधा, विवाह सहायता, पेंशन, मृत्यु/दुर्घटना सहायता जैसी कई योजनाओं का लाभ मिलता है।
प्रश्न 4. क्या सभी लाभ एक साथ मिलते हैं?
उत्तर: नहीं। प्रत्येक योजना की अलग-अलग पात्रता और शर्तें होती हैं। लाभ संबंधित योजना के नियमों के अनुसार ही दिया जाता है।
प्रश्न 5. श्रमाधान कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है?
उत्तर: आवेदन संबंधित जिला श्रम कार्यालय या सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ पंजीकरण कराना होता है।
प्रश्न 6. क्या श्रमाधान कार्ड का नवीनीकरण आवश्यक है?
उत्तर: हाँ। योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए समय-समय पर नवीनीकरण और अंशदान जमा करना आवश्यक होता है।
प्रश्न 7. क्या श्रमाधान कार्ड से पेंशन का लाभ मिलता है?
उत्तर: हाँ। निर्धारित वर्षों तक अंशदान करने और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिकों को मासिक पेंशन का लाभ मिलता है।
प्रश्न 8. क्या योजनाओं की राशि भविष्य में बदल सकती है?
उत्तर: हाँ। सभी लाभ, राशि और शर्तें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होती हैं।
झारखंड श्रमाधान कार्ड (Jharkhand Shramadhan Card) राज्य के निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिक न केवल सरकारी पहचान प्राप्त करते हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पेंशन, दुर्घटना सहायता और रोजगार से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
समय पर पंजीकरण, नियमित अंशदान और पात्रता शर्तों का पालन करके श्रमिक और उनके परिवार दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप झारखंड में श्रमिक हैं और अभी तक श्रमाधान कार्ड नहीं बनवाया है, तो यह योजना आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक हो सकती है।
“झारखंड श्रमाधान कार्ड राज्य के निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है…”
इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी CSC केंद्र या संबंधित जिला श्रम कार्यालय में संपर्क करें।