Published on Dec 21, 2025
झारखंड सरकार लगातार उन लोगों के लिए काम कर रही है जिन्हें आर्थिक और सामाजिक सहारे की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ सरकार ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से “Sarvajan Pension Yojana” शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के बुज़ुर्ग, विधवा महिलाएँ, दुर्बल महिलाएँ, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति के लोग और HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों को हर महीने ₹1,000 की पेंशन दी जाती है।
इस योजना का मकसद यह है कि ऐसे लोग जिन्हें आय का कोई स्थिर साधन नहीं है, उन्हें कम से कम एक निश्चित सहारा मिल सके ताकि वे अपनी जरूरत की चीजें आसानी से पूरा कर सकें।
सर्वजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक मदद देना है।
हर महीने मिलने वाली यह राशि लोगों को रोजमर्रा के खर्च, दवाई, जरूरी सामान और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
सरकार कोशिश करती है कि योजना के लाभार्थियों को पेंशन हर महीने की 5 तारीख तक मिल जाए ताकि किसी को पैसा मिलने में परेशानी न हो।
जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, उन्हें हर महीने ₹1,000 की पेंशन मिलती है।
राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पैसे सही व्यक्ति तक पहुँचें।
यह योजना खास इसलिए भी है क्योंकि यह बहुत सारे वर्गों को कवर करती है, जैसे––
60 साल या उससे अधिक उम्र के बुज़ुर्ग
विधवा महिलाएँ
18 साल से अधिक उम्र की परित्यक्ता/दुर्बल महिलाएँ
5 साल या उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन
आदिम जनजाति समुदाय
HIV/AIDS मरीज
यानी राज्य में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से असुरक्षित लोग हैं, उन्हें इस योजना से फायदा मिलता है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए ये शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं:
आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो
वह इन श्रेणियों में से किसी एक में आता हो:
वृद्धजन (60+ वर्ष)
विधवा महिला
परित्यक्ता/दुर्बल महिला (18+ वर्ष)
दिव्यांगजन (5+ वर्ष)
आदिम जनजाति के लोग
HIV/AIDS मरीज
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल आसान है:
ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने Block Development Officer (BDO) कार्यालय जाएँ।
शहरी क्षेत्र के लोग Circle Officer (CO) कार्यालय जाएँ।
वहाँ योजना का आवेदन फॉर्म माँगें।
फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियाँ भरें और आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी लगाएँ (ज़रूरत हो तो self-attest भी करें)।
पूरा भरा हुआ फॉर्म BDO या CO कार्यालय में जमा कर दें।
फॉर्म जमा करने के बाद एक रसीद/acknowledgment जरूर लें।
इसमें आवेदन जमा करने की तारीख, समय और यदि दिया गया हो तो आवेदन संख्या जरूर होनी चाहिए।
Voter ID
Disability Certificate (यदि दिव्यांगजन हैं)
HIV/AIDS Medical Certificate (यदि लागू हो)
अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (यदि मांगे जाएँ)
| कार्य | लिंक |
|---|---|
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1. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
बुज़ुर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिलाएँ, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और HIV/AIDS मरीज जो झारखंड के निवासी हों।
2. हर महीने कितनी पेंशन मिलती है?
हर पात्र व्यक्ति को ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
3. अगर पेंशन समय पर न मिले तो क्या करें?
अपने क्षेत्र के BDO या CO से संपर्क करें।
4. क्या आदिम जनजाति के लोग भी आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, वे पात्र हैं।
5. क्या HIV/AIDS मरीज इसके लिए eligible हैं?
हाँ, वे इस योजना के दायरे में आते हैं।
6. क्या झारखंड निवासी न होने पर आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, यह योजना सिर्फ झारखंड के निवासियों के लिए है।
7. क्या आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह offline है?
हाँ, आवेदन BDO या CO कार्यालय में ऑफलाइन ही करना होता है।
8. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
नहीं, आवेदन पूरी तरह फ्री है।
9. दस्तावेज़ कौन-कौन से लगते हैं?
Voter ID और यदि लागू हो तो Disability या HIV/AIDS Certificate।
10. दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
कम से कम 5 वर्ष।
सर्वजन पेंशन योजना झारखंड राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हर महीने मिलने वाली ₹1,000 की पेंशन बुज़ुर्गों, विधवा व परित्यक्ता महिलाओं, दिव्यांगजनों, आदिम जनजाति समुदाय और HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बड़ा सहारा बनती है। यह योजना न केवल उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी देती है। आवेदन प्रक्रिया सरल और पूरी तरह निशुल्क होने के कारण पात्र लोग बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो समय रहते BDO या CO कार्यालय में आवेदन कर इस सरकारी सहायता का लाभ ज़रूर उठाएँ। सर्वजन पेंशन योजना वास्तव में झारखंड सरकार की “सबके लिए सामाजिक सुरक्षा” की सोच को साकार करती है।