Published on Aug 19, 2026
झारखंड सरकार द्वारा किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana - JKRMY) संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के 31 मार्च 2020 तक के अल्पकालिक फसल ऋण (Short Term Crop Loan) को निर्धारित सीमा तक माफ किया जाता है। योजना का संचालन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की ऋण पात्रता को फिर से बहाल करना, उन्हें नए कृषि ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य केवल पुराने कर्ज को समाप्त करना नहीं है, बल्कि किसानों को दोबारा बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना भी है। कई किसान फसल ऋण बकाया होने के कारण नया KCC ऋण नहीं ले पाते थे। इस योजना के माध्यम से ऐसे किसानों को राहत प्रदान की जा रही है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया गया है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनी रहे।
मुख्य विशेषताएँ:
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
निम्न श्रेणियों के लोग योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते:
आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए आवेदन करने हेतु किसान को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लाभार्थी पंजीकरण करना होता है। पोर्टल पर आधार संख्या दर्ज करने के बाद किसान का ऋण संबंधी विवरण प्रदर्शित होता है। इसके बाद राशन कार्ड संख्या सत्यापित कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है। आवेदन के दौरान आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) किया जाता है और ₹1 का ऑनलाइन भुगतान करना होता है। सफल भुगतान के बाद आवेदन की पावती (Acknowledgement Receipt) प्राप्त होती है जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
आधिकारिक पोर्टल:
https://jkrmy.jharkhand.gov.in/
ऋण माफी स्थिति:
https://jkrmy.jharkhand.gov.in/SearchStatus
यदि किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा है, तो वह नजदीकी CSC / प्रज्ञा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। वहां ऑपरेटर आधार सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करता है।
इस योजना में आवेदन के लिए केवल ₹1 टोकन शुल्क निर्धारित किया गया है।
योजना में निम्न प्रकार के बैंक शामिल किए गए हैं:
किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पोर्टल पर ऋण माफी से संबंधित जानकारी एवं आवेदन की वर्तमान स्थिति उपलब्ध कराई जाती है।
यह झारखंड सरकार की एक किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों के 31 मार्च 2020 तक के बकाया अल्पकालिक फसल ऋण (Crop Loan) को ₹50,000 तक माफ किया जाता है।
झारखंड के स्थायी निवासी छोटे एवं सीमांत किसान, जिनके पास वैध आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और पात्र फसल ऋण खाता है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के ₹50,000 तक के बकाया फसल ऋण को माफ किया जाता है।
हाँ, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना जरूरी है।
हाँ, लाभार्थी के पास वैध राशन कार्ड होना अनिवार्य है क्योंकि पात्रता सत्यापन में इसकी आवश्यकता होती है।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में आवेदन करने के लिए केवल ₹1 का टोकन शुल्क निर्धारित किया गया है।
किसान आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC / प्रज्ञा केंद्र की सहायता से आवेदन जमा कर सकते हैं।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट है:
https://jkrmy.jharkhand.gov.in/
हाँ, यदि मृतक किसान योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता था तो उसके परिवार को योजना का लाभ मिल सकता है।
योजना में वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक तथा ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
नहीं, फसल ऋण धारक परिवार का केवल एक पात्र सदस्य ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
ऐसी स्थिति में किसान अपने बैंक, CSC केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करके ऋण एवं आधार विवरण की जांच करा सकते हैं।
ई-केवाईसी के माध्यम से लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जाती है ताकि ऋण माफी का लाभ सही किसान तक पहुंच सके।
हाँ, ऋण माफी के बाद किसान की ऋण पात्रता में सुधार होता है और वह नया कृषि ऋण या KCC सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकता है।
किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके आवेदन एवं ऋण माफी की स्थिति देख सकते हैं।
नहीं, आयकर दाता व्यक्तियों को योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना है। इसके माध्यम से पात्र किसानों के फसल ऋण का बोझ कम किया जा रहा है और उन्हें पुनः कृषि कार्यों के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। यदि आपने 31 मार्च 2020 तक फसल ऋण लिया था और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर योजना की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।