Published on Aug 09, 2026
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) राज्य के पात्र और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ग्रीन राशन कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
झारखंड में राशन कार्ड से संबंधित कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पात्र परिवार AAHAR Jharkhand Portal के माध्यम से राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और ERCMS (Ration Card Management System) पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर आवेदन पूरा कर सकते हैं।
इस लेख में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, ग्रीन राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और आवेदन के बाद की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजना है।
इसका उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों को सरकारी खाद्य वितरण व्यवस्था से जोड़ना है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा सहायता की आवश्यकता है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।
ग्रीन राशन कार्ड के आधार पर लाभार्थी को निर्धारित नियमों के अनुसार राशन की सुविधा मिलती है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का सबसे प्रमुख लाभ पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
योजना से जुड़े लाभों को इस प्रकार समझ सकते हैं:
नोट: राशन की मात्रा, दर और वितरण से जुड़े नियम सरकार के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार लागू होते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
मुख्य रूप से:
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।
झारखंड की ऑनलाइन राशन कार्ड व्यवस्था में पात्र परिवारों के लिए Green Ration Card और White Ration Card से संबंधित आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
आवेदन करते समय परिवार की पात्रता के अनुसार सही कार्ड श्रेणी का चयन करना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए AAHAR Jharkhand Portal से संबंधित सेवा पर जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन शुरू करने से पहले आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखना बेहतर है।
दस्तावेजों की फोटो या स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए।
ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन की शुरुआत AAHAR Jharkhand Portal से की जा सकती है।
AAHAR Jharkhand Official Portal
मोबाइल में वेबसाइट खोलने के बाद राशन कार्ड से संबंधित Green Card Online Application विकल्प पर जाएं। वहां से आवेदन प्रक्रिया के लिए ERCMS पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है।
ERCMS यानी Ration Card Management System में नया राशन कार्ड आवेदन शुरू करने के लिए “Register to Apply for Rationcard” विकल्प उपलब्ध होता है।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में परिवार के मुखिया से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। इसमें नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।
इसके अलावा जिला, प्रखंड या नगर निकाय, पंचायत तथा गांव या वार्ड से संबंधित विवरण भी दर्ज करना होता है।
नाम और अन्य जानकारी दस्तावेजों के अनुसार ही भरना उचित है।
रजिस्ट्रेशन के दौरान पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसमें आधार से संबंधित दस्तावेज के साथ House Image यानी घर की फोटो भी मांगी जा सकती है।
Declaration को स्वीकार करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन सफल होने पर मिलने वाला Acknowledgement Number संभालकर रखें।
प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन के बाद ERCMS में लॉगिन करके आवेदन की बाकी जानकारी पूरी करनी होती है।
लॉगिन के बाद बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, IFSC Code और अन्य आवश्यक व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
पोर्टल पर यदि LPG या अन्य संबंधित जानकारी मांगी जाती है, तो उसे भी सही तरीके से भरें।
आवेदन में परिवार के अन्य सदस्यों को शामिल करने के लिए Add Member विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है।
प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक जानकारी जैसे:
दर्ज करना होता है। सभी सदस्यों की जानकारी भरने के बाद यह जरूर जांच लें कि किसी सदस्य का विवरण गलत या दो बार दर्ज न हुआ हो।
परिवार और बैंक से संबंधित जानकारी पूरी करने के बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
दस्तावेजों को पोर्टल द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और फाइल साइज में ही अपलोड करें।
Final Submit करने से पहले पूरे आवेदन की जांच करें। खास तौर पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, IFSC, पता और परिवार के सदस्यों के विवरण को ध्यान से देखें।
जानकारी सही होने पर आवेदन को Final Submit कर दें।
आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली Acknowledgement Number को सुरक्षित रखना चाहिए।
यह नंबर आगे:
के दौरान उपयोगी हो सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद यदि पोर्टल या विभाग की ओर से रसीद को प्रिंट करके कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया जाता है, तो उसका पालन करें।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांचना सबसे बेहतर है।
यदि आवेदन में गलती हो गई है, तो पहले ERCMS में उपलब्ध Edit/Modification सुविधा देखें। यदि ऑनलाइन सुधार का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित प्रखंड या आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करके सुधार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लें।
आवेदन संख्या और संबंधित दस्तावेज अपने पास रखें।
मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया में OTP या अन्य सूचना की जरूरत पड़ सकती है।
आधार नंबर और नाम में गलती न करें।
खाता संख्या और IFSC Code दर्ज करते समय विशेष ध्यान दें।
दस्तावेज की फोटो अस्पष्ट या कटी हुई नहीं होनी चाहिए।
परिवार के सदस्यों का नाम, जन्म तिथि, आधार और संबंध सही दर्ज करें।
आवेदन संख्या भविष्य में काफी उपयोगी हो सकती है।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन किया जा सकता है।
पात्रता और दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदन को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाता है। स्वीकृति के बाद लाभार्थी को राशन कार्ड की सुविधा मिलती है और वह निर्धारित PDS व्यवस्था के तहत राशन प्राप्त कर सकता है।
सिर्फ आवेदन जमा कर देने से राशन कार्ड जारी होना सुनिश्चित नहीं होता। अंतिम निर्णय पात्रता और विभागीय सत्यापन के आधार पर होता है।
यह झारखंड सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को सरकारी राशन व्यवस्था से जोड़ा जाता है।
पात्र लाभार्थियों को Green Ration Card के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाता है।
हां, पात्र परिवार AAHAR Jharkhand Portal से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पता संबंधी प्रमाण, घर की फोटो और परिवार के सदस्यों की आवश्यक जानकारी प्रमुख रूप से जरूरी हो सकती है।
हां, मोबाइल ब्राउजर के जरिए AAHAR और ERCMS की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
ERCMS आवेदन में उपलब्ध Add Member विकल्प से परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी दर्ज की जा सकती है।
Final Submit के बाद मिलने वाला Acknowledgement Number जरूर सुरक्षित रखें।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पात्र और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है। योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाता है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के कारण पात्र परिवार AAHAR Jharkhand Portal और ERCMS के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन करते समय सबसे जरूरी है कि सभी व्यक्तिगत जानकारी सही हो, दस्तावेज स्पष्ट हों और आवेदन संख्या सुरक्षित रखी जाए।