Published on May 12, 2026
मई 2026 में झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड किसान समृद्धि योजना को किसानों के लिए और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई इकाइयों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है, ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके।
सरकार का उद्देश्य डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे बिजली और ईंधन खर्च में कमी आएगी तथा किसानों को लंबे समय तक कम लागत में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और लाभुकों का चयन आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
झारखण्ड किसान समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई इकाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन लागत को कम करना और किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधा देना है।
यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में लागू की जाएगी और विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदी, कुआँ, तालाब, चेक डैम, झरना आदि से सिंचाई के लिए उपयोगी होगी।
इस इकाई के तहत नदी, तालाब, नाले, चेक डैम और बड़े कुओं जैसे जल स्रोतों पर 5 HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट लगाए जाएंगे।
इस योजना के तहत किसानों को ट्रॉली आधारित चलंत सौर पम्पसेट प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों का eKYC अनिवार्य होगा। eKYC प्रक्रिया के दौरान किसान को प्रज्ञा केंद्र पर ₹40 शुल्क का भुगतान करना होगा।
यदि eKYC पूरा नहीं होता है, तो आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले आधार और मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी है।
झारखण्ड किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
| सेवा | जानकारी |
|---|---|
| आधिकारिक वेबसाइट | https://ksy.jharkhand.gov.in/ |
| योजना संबंधी जानकारी | https://kccjharkhand.in/ |
| टोल फ्री नंबर | 1800-123-1136 |
| समय | सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (सोमवार से शनिवार) |
यह झारखण्ड सरकार की सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना है, जिसके तहत किसानों को सोलर पम्प पर अनुदान दिया जाता है।
सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा।
कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, FPO, FPC, PACS एवं पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं।
हाँ, आवेदन के लिए eKYC अनिवार्य है।
प्रज्ञा केंद्र पर eKYC के लिए ₹40 का भुगतान करना होगा।
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
नहीं, एक परिवार से केवल एक सदस्य ही पात्र होगा।
यह योजना झारखण्ड के सभी 24 जिलों में लागू की जाएगी।
झारखण्ड किसान समृद्धि योजना 2026 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे खेती की लागत कम होगी, सिंचाई आसान बनेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यदि आप पात्र किसान हैं, तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार द्वारा दिए जा रहे 90% तक अनुदान का लाभ उठाएं।