झारखण्ड किसान समृद्धि योजना 2026 – किसानों को सोलर पम्प पर 90% अनुदान, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

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झारखण्ड किसान समृद्धि योजना 2026 – किसानों को सोलर पम्प पर 90% अनुदान, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन Published on May 12, 2026

झारखण्ड किसान समृद्धि योजना 2026 – किसानों को सोलर पम्प पर 90% अनुदान, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Latest Update (May 2026)

मई 2026 में झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड किसान समृद्धि योजना को किसानों के लिए और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई इकाइयों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है, ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके।

सरकार का उद्देश्य डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे बिजली और ईंधन खर्च में कमी आएगी तथा किसानों को लंबे समय तक कम लागत में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और लाभुकों का चयन आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

⭐ झारखण्ड किसान समृद्धि योजना क्या है?

झारखण्ड किसान समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई इकाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन लागत को कम करना और किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधा देना है।

यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में लागू की जाएगी और विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदी, कुआँ, तालाब, चेक डैम, झरना आदि से सिंचाई के लिए उपयोगी होगी।

⭐ योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • यह योजना झारखण्ड के सभी 24 जिलों में लागू की जाएगी।
  • सभी प्रकार के जल स्रोतों से सिंचाई के लिए उपयोगी।
  • सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई इकाइयों पर सरकार द्वारा 90% तक अनुदान दिया जाएगा।
  • लाभुकों को केवल 10% राशि स्वयं जमा करनी होगी।
  • ऑनलाइन आवेदन के आधार पर लाभुकों का चयन होगा।
  • व्यक्तिगत लाभुक को केवल एक बार योजना का लाभ मिलेगा।
  • समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक दोबारा लाभ नहीं मिलेगा।

⭐ योजना के अंतर्गत मिलने वाली सिंचाई इकाइयाँ

1️⃣ 5 HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई

इस इकाई के तहत नदी, तालाब, नाले, चेक डैम और बड़े कुओं जैसे जल स्रोतों पर 5 HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट लगाए जाएंगे।

  • लगभग 5 एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता
  • एकल एवं सामूहिक दोनों रूप में स्थापना
  • सालभर उपलब्ध जल स्रोतों के लिए उपयोगी

2️⃣ 2 HP सतही सौर ऊर्जा आधारित चलंत सिंचाई इकाई

इस योजना के तहत किसानों को ट्रॉली आधारित चलंत सौर पम्पसेट प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा।

  • लगभग 1 एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता
  • व्यक्तिगत उपयोग हेतु उपलब्ध
  • कम खर्च और आसान संचालन

⭐ किसान समृद्धि योजना से किसानों को होने वाले लाभ

  • सौर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की आवश्यकता कम पड़ेगी।
  • डीजल और बिजली खर्च में बचत होगी।
  • किसी भी मौसम में सिंचाई करना आसान होगा।
  • चलंत सिंचाई इकाई को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
  • रख-रखाव का खर्च काफी कम होगा।
  • खेती की लागत कम होने से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

⭐ किसान/आवेदक की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, FPO, FPC, Co-operatives, PACS आवेदन कर सकते हैं।
  • समूह/संस्था का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
  • किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आधार नंबर होना अनिवार्य है।
  • एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र होगा।
  • जल स्रोत एवं जमीन का प्रमाण होना चाहिए।
  • आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
  • आधार लिंक्ड राशन कार्ड होना चाहिए।

⭐ आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि एवं जल स्रोत का प्रमाण
  • समूह/संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

⭐ किसान समृद्धि योजना में eKYC जरूरी

योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों का eKYC अनिवार्य होगा। eKYC प्रक्रिया के दौरान किसान को प्रज्ञा केंद्र पर ₹40 शुल्क का भुगतान करना होगा।

यदि eKYC पूरा नहीं होता है, तो आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले आधार और मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी है।

⭐ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

झारखण्ड किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  • योजना से संबंधित आवेदन विकल्प चुनें।
  • आधार और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • eKYC प्रक्रिया पूरी करें।
  • अंत में आवेदन सबमिट करें।

⭐ महत्वपूर्ण जानकारी

  • लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के आधार पर होगा।
  • भूमि जल स्रोत के पास होना जरूरी है।
  • गलत जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को दिया जाएगा।

⭐ हेल्पलाइन एवं आधिकारिक वेबसाइट

सेवा जानकारी
आधिकारिक वेबसाइट https://ksy.jharkhand.gov.in/
योजना संबंधी जानकारी https://kccjharkhand.in/
टोल फ्री नंबर 1800-123-1136
समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. झारखण्ड किसान समृद्धि योजना क्या है?

यह झारखण्ड सरकार की सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना है, जिसके तहत किसानों को सोलर पम्प पर अनुदान दिया जाता है।

Q2. योजना में कितना अनुदान मिलेगा?

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा।

Q3. योजना का लाभ कौन ले सकता है?

कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, FPO, FPC, PACS एवं पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं।

Q4. क्या eKYC जरूरी है?

हाँ, आवेदन के लिए eKYC अनिवार्य है।

Q5. eKYC के लिए कितना शुल्क लगेगा?

प्रज्ञा केंद्र पर eKYC के लिए ₹40 का भुगतान करना होगा।

Q6. आवेदन कैसे होगा?

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

Q7. क्या एक परिवार से सभी सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, एक परिवार से केवल एक सदस्य ही पात्र होगा।

Q8. योजना किन जिलों में लागू होगी?

यह योजना झारखण्ड के सभी 24 जिलों में लागू की जाएगी।

⭐ निष्कर्ष (Conclusion)

झारखण्ड किसान समृद्धि योजना 2026 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे खेती की लागत कम होगी, सिंचाई आसान बनेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यदि आप पात्र किसान हैं, तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार द्वारा दिए जा रहे 90% तक अनुदान का लाभ उठाएं।